बीपीएससी ने इन अभ्यर्थियों को दी आयु में 10 वर्ष छूट
बीपीएससी ने बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में कक्षा 6-8 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल बीपीएससी ने अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट देने का ऐलान किया है. बीपीएससी ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर नोटिस जारी किया है. जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि मध्य विद्यालय वर्ग 6-8 के शिक्षक और वर्ग 6-8 के प्रारंभिक शिक्षक के लिए 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में पास होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सिर्फ इस प्रथम संव्यवहार में 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जा रही है.
बता दें कि है बीते कई दिनों से वर्ग 6-8 के शिक्षक अभ्यर्थी 10 वर्ष की छूट न दिए जाने का विरोध कर रहे थे. उनका कहना था कि जब टीआरई-1 में छूट दी गई तो फिर टीआरई 2 में भी छूट दी जाए. विभाग द्वारा जारी किए गए टीआरई-2 नोटिफिकेशन में 6-8 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष छूट दिये जाने का कोई जिक्र नहीं था जिसके बाज अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. बता दें कि ये छूट टीआरई – 1 विज्ञापन में दी गई थी।
फॉर्म में कौन सा नंबर लिखें सीटीईटी व एसटीईटी अभ्यर्थी
ऑनलाइन आवेदन करते समय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ( एसटीईटी) 2023 के रिजल्ट कार्ड नम्बर के स्थान पर बीएसईबी यूनिक आईडी नंबर एवं जारी तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि दर्ज करें.
ऑनलाइन आवेदन करते समय मध्य विद्यालय एवं प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित ) के लिए सीटीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र / अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तारीख डाले.
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने अब साफ कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सीटेट और बीएड के अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर दी है.