Search
Close this search box.

पलवल में रेप और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

पलवल में रेप और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

हरियाणा के पलवल में किशोरी को बहला-फुसलाकर भागा कर ले जाने के बाद रेप करके उसकी ईट मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

फास्टट्रैक कोर्ट ने पांच साल में सुनाई सजा
डिप्टी अटॉर्नी हरकेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर साल 2018 को कैंप थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव का रहने वाला अमित नामक युवक उनकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया. आरोपी व उसके दो अन्य साथियों ने किशोरी को फरीदाबाद के सेक्टर 11 स्थित एक ओयो होटल में रखा. इस दौरान नाबालिग से आरोपी अमित ने दुष्कर्म किया. उसके बाद 24 अक्टूबर को आरोपी उसे उत्तराखंड के हरिद्वार ले गए. हरिद्वार के रुड़की स्थित एक होटल में किशोरी को रखा गया. वहां पर भी नाबालिग का यौन शोषण किया गया. उसके बाद आरोपी अमित के दोनों साथी वापस आ गए. 27 अक्टूबर को अमित किशोरी को घूमने के बहाने गंगनहर के साथ बनी सड़क पर ले गया और वहां पर इंटरलॉकिंग टाइल्स से किशोरी के सिर पर वारकर उसकी हत्या कर दी.

20 हजार का जुर्माना
हत्या करने के बाद आरोपी ने नाबालिक को गंगनहर में फेंक दिया और बाद में आरोपी वापस आ गया. रुड़की के ज्वालापुर थाना पुलिस ने नाबालिग के शव को बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के बाद पहचान के लिए अस्पताल में रखवा दिया. 5 नवंबर को आरोपी ने जिला अदालत में स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया. मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. उसी दिन से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी. फरीदाबाद सेक्टर – 11 स्थित होटल व रुड़की में स्थित होटल की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की गई, जिसमें आरोपी को दोषी करार देने में अहम भूमिका निभाई और साक्ष्य के आधार पर आरोपी अमित को जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है

pnews
Author: pnews

Leave a Comment