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गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने किया आत्मसमर्पण

गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार ने किया आत्मसमर्पण

गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार (SSP Aditya Kumar) को एक मामले में आखिरकार सरेंडर करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर कर दिया. फरार आईपीएस अधिकारी को उच्चतम न्यायलय ने दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. आदित्य कुमार एसीजेएम-1 की अदालत में सरेंडर किया है. सरेंडर के बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट में जमानत की अपील की, लेकिन न्यायालय ने जमानत की मांग को खारिज कर दिया और आरोपी अधिकारी आदित्य कुमार को जेल भेज दिया.

आदित्य कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120 बी, एवं धारा 66 सी, 66 डी एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत केस दर्ज है. आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के आवेदन पर गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के अलावे इनके सहयोगी शुभम कुमार, गौरव राज और राहुल रंजन जायसवाल एवं अन्य के खिलाफ 15 अक्टूबर 2022 को केस दर्ज किया गया था. जिसमें 22 अगस्त 2022 से केस दर्ज होने की तिथि तक आपराधिक षड्यंत्र के तहत सरकारी काम में हस्तक्षेप करने, जालसाजी एवं ठगी का आरोप लगा था.

बता दें कि गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार के डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था. इसके अलावा आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने केस दर्ज किया था. इसके बाद आईपीएस अधिकारी को पुलिस मुख्यालय ने भी निलंबित कर दिया था. वहीं, इस मामले को लेकर विपक्ष अब नीतीश प्रशासन पर सवाल उठाने लगे हैं. विपक्ष का कहना है कि आदित्य कुमार को सात महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी.

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Author: pnews

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