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भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की विधायकी रद्द, नाबालिग से रेप मामले में सजा के बाद कार्रवाई

भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की विधायकी रद्द, नाबालिग से रेप मामले में सजा के बाद कार्रवाई

बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में सोनभद्र जिले के दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने विधायक को 25 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद गुरुवार को राम दुलार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर बताया गया की सीट रिक्त कर दी गई है. वहीं विधायकी बचाने के लिए दोषी विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड की अपील पर आज सुनवाई हुई है. हाई कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब किया है. साथ ही राज्य सरकार और विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 25 जनवरी 2024 को बीजेपी विधायक रामदुलार गोड़ की क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी. बीजेपी विधायक की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील में सजा पर रोक लगाने और जमानत रिहा करने की मांग की गई है.

बीते सप्ताह सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए बीजेपी विधायक रामदुलार को 25 साल की सजा और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद से बीजेपी विधायक जेल में बंद हैं. सजा होने के चलते उनकी विधायकी जानी तय मानी जा रही थी. अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल कर चुनौती दी है. अपील में बीजेपी विधायक ने कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. ट्रायल कोर्ट उनके पक्ष को सही ढंग से सुने बगैर आदेश पारित किया है. इसलिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल कर सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहाई की मांग की गई है.

सजा पाने वाले बीजेपी विधायक रामदुलार की तरफ से कोर्ट में पक्ष रख रहे अधिवक्ता विनीत पाण्डेय ने बताया कि अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. उन्हें पूरी उम्मीद है कि मामले में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलेगी और वह जमानत पर बाहर आएंगे.

2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा
साल 2014 में रामदुलार के ऊपर नाबालिग से रेप का आरोप लगा था. म्योरपुर थाने में रामदुलार के खिलाफ 376, 506 व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिस समय उनके ऊपर रेप का आरोप लगा उस समय पीड़िता के गांव की प्रधान रामदुलार की पत्नी थी. आरोप है कि कई बार विधायक ने पीड़िता के परिवार को मामले से पीछे हटने का दबाव भी बनाया. हालांकि पीड़िता के अडिग रहने के चलते मुकदमे का ट्रायल पूरा हुआ. 15 दिसंबर 2023 को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने रामदुलार को अधिकतम 25 साल की सजा और दस लाख का जुर्माना लगाया, जिसके बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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Author: pnews

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