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धकियाते हुए जेल में डाला, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK के पूर्व विदेश मंत्री की दुर्दशा देखिए

धकियाते हुए जेल में डाला, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK के पूर्व विदेश मंत्री की दुर्दशा देखिए

 

पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है इमरान खान और उनकी पार्टी के दुर्दिन चल रहे हैं. इसी कड़ी में इमरान के करीबी और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को बुधवार को अदियाला जेल के बाहर अरेस्ट किया गया है. शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने बकायदा धकियाते हुए दोबारा जेल में बंद किया है. अभी पिछले ही सप्ताह पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिफर मामले में जमानत प्रदान की थी. जब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे तो रोज भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते थे और अब उनकी हालत पतली हो गई है.

असल में डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी चैनलों पर प्रसारित और सोशल मीडिया पर पीटीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि 67 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री को पुलिस धक्का देते हुए ले जा रही है तो वहीं वे इस कार्रवाई को ‘गैर कानूनी’ करार देते हुए चिल्ला-चिल्लाकर विरोध कर रहे हैं. लेकिन पुलिस मानी नहीं और आखिरकार उन्हें अरेस्ट कर लिया है. असल में इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ है. वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने एक अधिकारी उन्हें बख्तरबंद वाहन में धकियाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पार्टी ने अपने बयान में कहा कि सिफर मामले में जमानत पर रिहाई के बाद कुरैशी को अदियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया.
‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक’
पार्टी ने कहा कि रावलपिंडी के उपायुक्त हसन वकार चीमा द्वारा मंगलवार को कुरैशी की 15 दिन की हिरासत के लिए जारी आदेश वापस ले लिया गया था. पुलिस ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन धकियाते हुए ले जाने के दौरान पीटीआई नेता लगातार यह बात कह रहे थे कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है. वहीं शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक बना रही है और क्रूरता-अन्याय अपने चरम पर है.

इमरान के करीबी सहयोगी कुरैशी
उन्होंने कहा कि वे झूठे मामले में फिर से मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं. मैं राष्ट्र का प्रतिनि‍धित्व करता हूं, मैं बेगुनाह हूं और मुझे बिना किसी कारण राजनीतिक प्रतिशोध के लिए निशाना बनाया जा रहा है.” देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी कुरैशी को सिफर मामले में जमानत दे दी थी और उनसे 10-10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराने को कहा था.

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Author: pnews

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