पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की MP में करोड़ों की जमीन का अब हुआ खुलासा
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में जमीन से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ये पूरा मामला पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय शरीफुद्दीन पीरजादा की संपत्ति से जुड़ा हुआ है. शरीफुद्दीन भारत-पाक बंटवारे के समय परिवार को लेकर पाकिस्तान चले गए थे. लेकिन वो अपनी संपत्ति यहां छोड़ गए. अब उसे जब्त करने के लिए एक RIT एक्टिविस्ट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि बंटवारे के समय देश छोड़कर जाने वाले की संपत्ति जब्त की जाए.
बता दें कि शरीफुद्दीन पीरजादा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं. उनकी संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. क्योंकि वह भारत-पाक विभाजन के पहले बुरहानपुर में रहते थे. वहां उनकी संपत्ति कई हिस्सों में बताई जा रही है.
संपत्ति जब्त करने की गुहार
अब पाकिस्तान प्रेमी शरीफुद्दीन पीरजादा अपनी पसंद से भारत छोड़ गए, लेकिन अपने पीछे काफी संपत्ति बुरहानपुर में ही छोड़ गए. उनकी संपत्ति को प्रशासन द्वारा अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए.
याचिकाकर्ता ने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को शिकायत करते हुए, भारत देश छोड़कर शत्रु देश पाकिस्तान में जाने वालों की शत्रु संपत्ति को शासन द्वारा राजसात करने की मांग की है. वहीं अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने मामले की जांच करने की बात कही है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा की बुरहानपुर के ऐमागिर्द क्षेत्र में कई संपत्तियां हैं. बुरहानपुर शहर के अंदर भी कई मोहल्लों में उनकी संपत्तियां हैं.
बता दें कि भारत सरकार का एक ‘शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968’ एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार जो बंटवारे के समय पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ चले गए, जो बांग्लादेश के साथ चले गए, उनकी जो संपत्तियां हैं वह दुश्मन संपत्ति के दायरे में आती है.
बुरहानपुर में हुआ जन्म
12 जून 1923 को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शरीफुद्दीन का बुरहानपुर में जन्म हुआ था. उनके पिता मीर नियाजी पीरजादा और मां फातिमा थीं. वहीं 2 जून 2017 को पाकिस्तान के कराची में 93 साल की उम्र में निधन हुआ था.