पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद
बिहार में मशरक विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके तारकेश्वर सिंह को कोर्ट ने आज हत्या और अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने इनके उपर अर्थदंड भी लगाया है. बता दें कि कोर्ट ने अपना यह फैसला सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में सुनाया है. कोर्ट ने 28 साल पहले1996 में पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के अपहरण के बाद हत्या मामले में तारकेश्वर सिंह के शामिल होने का दोषी पाया है. इस मामले में छपरा के एमपी-एमएलसी कोर्ट ने भादवि की दफा 302 व 364 तहत उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
वहीं कोर्ट ने साक्षय के अभाव में इस कांड में दो अभियुक्त संजीव सिंह एवं पूर्व मुखिया देवनाथ राय को बरी कर दिया है. सोमवार को जेल से ही इस मामले में तारकेश्वर सिंह की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये पेशी हुई. पानापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के दोषी पूर्व विधायक पर एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने भादवि की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई. इससे पहले उन्हें 19 अप्रैल को दोषी ठहराया गया था.
सजा को लेकर न्यायालय परिसर में पूर्व विधायक के समर्थकों की भी काफी भीड़ लगी हुई थी, परंतु न्यायालय में तारकेश्वर सिंह के नहीं आने से उनके समर्थकों में निराशा थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय के अपर लोक अभियोजक ध्रुव देव सिंह ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए. अभियोजन की तरफ से न्यायालय में डाक्टर तथा अनुसंधानकर्ता समेत कुल छह गवाहो की गवाही कराई गई थीं. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता त्रियोगी नाथ सिन्हा, संजीत कुमार ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा.