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अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

मोकामा के पूर्व विधायक और बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है. अनंत सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अनंत सिंह के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए उनको नियमित जमानत नहीं दी जा सकती है. इसी के साथ अनंत सिंह के पैरोल पर ब्रेक लगा दी है. जस्टिस एनके पांडे की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया है. बता दें कि अनंत सिंह इसी महीने की 5 तारीख को 15 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं. उनके बाहर आने से मुंगेर लोकसभा सीट का सियासी पारा काफी बढ़ गया है. जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह का समर्थन किया और अब लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं.

वह अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात के दौरान जदयू के सांसद और मुंगेर लोकसभा प्रत्याशी ललन सिंह के लिए वोट देने की बात कह रहे हैं. वहीं विरोधियों की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुंगेर की लडाई में जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह कमजोर पड़ रहे है, इसलिए अनंत सिंह का सहारा लेने के लिए उन्हें जेल से बाहर लाया गया है. कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि जो लोग अनंत सिंह को जेल भेजवाया वही आज जेल से बाहर कराकर चुनाव में उपयोग कर रहे हैं. बता दें कि ललन सिंह के सामने महागठबंधन से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को मैदान में उतारा है.
अनंत सिंह पर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी. तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं. पटना के सचिवालय थाने में 2015 में एक केस (54/ 2015) दर्ज किया था. इसके बाद निचली अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A), 26(2)/ 35 के तहत अनंत सिंह को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले को लेकर ही अनंत सिंह ने नियमित जमानत याचिका दायर की थी. अनंत सिंह की ओर से 2022 में ही नियमित जमानत की अपील की गई थी. लेकिन, कोर्ट ने अनंत सिंह की अपराधिक इतिहास को देखते हुए बेल को खारिज कर दिया. फिलहाल वह 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकले हैं. पैरोल खत्म होते ही अनंत सिंह को वापस जेल जाना पड़ेगा.

 

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Author: pnews

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