नाबालिग कार बाइक चलाता मिला तो पिता जाएगा जेल
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क कानूनों और नियमों को प्रभावशाली बनाने के लिए एक बड़ा अहम कदम उठाया है. नए नियम के अनुसार अगर किसी नाबालिग को बाइक या कार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन का पंजिकरण रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही 18 साल की आयु से कम ( नाबालिग ) वाहन चालक के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा. आर्थिक दंड के रूप में 25000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इन सभी के साथ ही यातायात पुलिस ने नाबालिग छात्र-छात्राओं से गाड़ी न चलाने की अपील भी की है.
आपको बता दैं कि ट्रैफिक नियमों में प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बदलाव किया गया है. बदलावों के बाद से जुर्माने के राशि को बढ़ा दिया गया है. 1 जून 2024 को लागू हुए इन नए नियमों को सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने जारी किया था. हालांकि, नए नियमों को लागू हुए एक महीना हो चुका है. लेकिन लोगों को सभी नियमों को पता होना भी जरूरी है. ताकि नियमों का उल्लंघन करने से होने वाली सजा और कानूनी कार्यवाही से बचे जा सके.
ट्रैफिक पुलिस लगातार कर रही है अपील
प्रदेश सरकार और ट्रैफिक पुलिस दोनों मिलकर लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन अच्छे से करें. खासतौर पर नाबालिगों को समझाया जा रहा है कि वे किसी भी तरह का वाहन न चलाएं. हालांकि, नए ट्रैफिक नियमों और बढ़े जुर्माने का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालना है ना कि जुर्माने का डर बनाना. इसके पीछे का कारण सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है