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डेढ़ साल की मासूम से हैवानियत करने वाले दुष्कर्मी को मिली 20 साल सजा

डेढ़ साल की मासूम से हैवानियत करने वाले दुष्कर्मी को मिली 20 साल सजा

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दो साल पहले डेढ़ साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामलें में आरोपी को मिली 20 साल की मिली सजा. कुशीनगर में लगभग दो साल पूर्व हुए डेढ माह की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने दोषी रवि राय को धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पाक्सो एक्ट में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हज़ार रुपये अर्थदंड लगाया है. वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव कर रहे थे.
पीड़ित परिवार के वकील ने मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता जीपी यादव कर रहे थे. जीपी यादव के अनुसार 29 अगस्त, 2022 की शाम करीब सात बजे डेढ़ साल की मासूम बच्ची को उसकी मां से खिलाने के पड़ोसी रवि राय नाम का एक युवक ले गया था. लेकिन लौटकर उसे घर नहीं लाया. वह दूर का कोई रिश्तेदार बताया जा रहा है. करीब चार घंटे बीत जाने के बाद बच्ची की खोजबीन शुरू हुई तो आरोपी भी अपने घर पर नहीं मिला. उसके बाद डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई.

अपना ही घर में छुपा हुआ था आरोपी
पुलिस के आने के बाद गांव के अंदर और आस- पास खोजबीन होने लगी. बाद में पता चला कि रवि अपने घर में ही छुपा हुआ है. उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ हुई तो बताया कि बच्ची को गांव के स्कूल के पीछे धान के एक खेत में दुष्कर्म करके फेंक दिया है. जब लोग वहां पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ अर्द्धनग्न हाल में पड़ी रो रही थी. बच्ची की हालत नाजुक देख पहले दुदही सीएचसी और फिर वहां से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ.
पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया. मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया. इस मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ज्योत्सना सिंह के न्यायालय में हुई. न्यायालय के समक्ष कुल 19 गवाहों को पेश किया गया. गवाही और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने कोकिलपट्टी निवासी आरोपी रवि राय को मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया. लिहाजा उसे 20 साल के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. फिलहाल इस मामलें में आरोपी घटना के बाद से ही जेल में सजा काट रहा है.

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Author: pnews

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