नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त, कुल 46 एजेंडो पर लगी मुहर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार (10 सितंबर) को हुई कैबिनेट बैठक बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन कर दिया गया है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाद संपर्कता मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है. साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण स्थापना नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति मिल गई है. इस तरह से इस कैबिनेट बैठक में कुल 46 प्रस्ताव पास हुए हैं. कैबिनेट में लिए गए फैसले बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है. वहीं डॉ. चमन लाल और डॉ रवि कुमार सहित 7 डॉक्टरों को अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.
बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनने की स्वीकृति मिली है, ये पहले भी मिली थी. इसके अलावा यह होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस की भूमि पर होटल का निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट मीटिंग में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 पदों का सृजन किया गया है.
साथ ही बिहार सचिवालय भोजनालय नियमावली को स्वीकृति दी गई है. बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई. ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के पदों को स्वीकृति मिली है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया गया है. कटिहार और बेगूसराय में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन किया गया है. चौथे कृषि बोर्ड मैप के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन का रास्ता साफ हो गया है. बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग नीति 2024 को अनुमोदित कर दिया गया बिहार कारा आधार विवादों का समाधान अधिनियम आगामी 6 महीने के लिए विस्तार किया गया है. बिहार के विश्वविद्यालय में विद्यालय सहायक की नियुक्ति को लेकर एक अरब से अधिक रुपए की मंजूरी दी गई है.