निःशक्तता पेंशन योजना के लाभ पाने के लिए RTPS पर आवेदन जमा कीजिए
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संचालित बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत वैसे दिव्यांग जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक हो तथा सभी उम्र एवं आय के निःशक्त व्यक्तियों जिन्हें केन्द्र / राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नही कर रहे हो, ऐसे लाभार्थी अपना आवेदन संबंधित प्रखण्ड के आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करते समय आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। इस योजना अन्तर्गत सभी उम्र एवं आय के निःशक्त को 400 रूपये प्रतिमाह एवं 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के दिव्यांग को 500 रूपये प्रतिमाह DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किये जाने का प्रावधान है। बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में समस्तीपुर जिला अन्तर्गत अबतक कुल-71,804 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार के वैसे विकलांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत से अधिक हो एवं उम्र 18-79 वर्ष के समस्त निःशक्त महिला/पुरुष जिन्हें केन्द्र / राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नही कर रहे हो, ऐसे निःशक्त लाभार्थी अपना आवेदन संबंधित प्रखण्ड के आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करते समय आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड, बैंक खाता, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, BPL सूची की छायाप्रति तथा आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। 18 से 79 वर्ष के निःशक्त को 400 रूपये प्रतिमाह एवं 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के दिव्यांग को 500 रूपये प्रतिमाह DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना में समस्तीपुर जिला अन्तर्गत अबतक कुल-4,016 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।