पैक्स अध्यक्ष में नामांकन करने के लिए क्या क्या कागजात लगेगा देखिए पी न्यूज पर
(i) वैसे सभी व्यक्ति नामांकन दे सकते हैं जिनके नाम संबंधित समिति की मतदाता सूची सदस्य के रूप में (सह-सदस्य के रूप में नहीं) सम्मिलित है और जो सहकारित अधिनियम / नियमावली एवं समिति की निबंधित उपविधि में उल्लिखित अधीन नहीं हैं। अयोग्यताओं के
(ii) नामांकन प्रपत्र-ई 2 में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा।
(iii) जिन व्यक्तियों के नाम किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त होने के चलते गिरफ्तारी के वारंट निर्गत हैं, वे आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही नामांकन पत्र दाखिल करने के अधिकारी बन सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संबंधित समिति की मतदात सूची की एक-एक प्रति स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध करा देंगे, तथा उनसे ऐसे सदस्य की सूची प्राप्त कर अपने पास रखेंगे जिनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट लम्बित हैं। नामांकन की अवधि में एक स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी नामांकन स्थल पर मौजूद रहेगा जो ऐस वारंटी व्यक्तियों के उपस्थित होने पर उसे तुरंत अपनी अभिरक्षा में ले लेगा तथा उस व्यकि द्वारा नामांकन पत्र दे दिये जाने के पश्चात अग्रेतर विधिक कार्रवाई करेगा।
(iv) एक व्यक्ति एक पद के लिये अधिकतम दो (2) सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकत है।
(v) नामांकन देने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रहना आवश्यक है।
(ग) नामांकन शुल्क
विभिन्न स्तर के विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी कमिटी के अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु नामांकन शुल्क की राशि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 579 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निम्नवत् निर्धारित है :-
क्र०
सहयोग समितियों का प्रकार
सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क
आरक्षित कोटि (महिला सहित) के लिए नामांकन शुल्क
1 प्राथमिक स्तर (Primary Level)
1,000/-
500/-
2 केन्द्रीय स्तर (Central Level)
2,000/-
1,000/-
3 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (Milk Union)/ डेयरी प्रोजेक्ट
2,000/-
1,000/-
4 शीर्ष राज्य स्तर (Apex/State Level)
₹5,000/-
2,500/-
2. नामांकन शुल्क की राशि संबंधित सहयोग समितियों के कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित सहयोग समिति के खाते में जमा होगी। समितियों में राशि जमा करने में कोई कठिनाई या असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा करायी जा सकेगी, जो राशि जमा किये जाने के परिणामस्वरूप समुचित रसीद निर्गत करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायी गयी नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम दो सप्ताह के अंदर संबंधित समिति के खाते में जमा करा दी जायेगी। नामांकन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में अप्रत्यपर्णीय (Non-refundable) होगी।
3. सहयोग समितियों के निर्वाचन के संदर्भ में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों से तात्पर्य है- अनुसूचित जाति कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि, पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि एवं महिला कोटि के अभ्यर्थी। महिला चाहे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / सामान्य कोटि – किसी कोटि की हो, नामांकन शुल्क के लिए हमेशा आरक्षित कोटि की मानी जायेगी।
4. आरक्षित कोटि से नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ-साथ अपनी जाति के दावे के समर्थन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा संबंधित कोटि से उनका नामांकन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई बंधेज नहीं रहेगा।
5. आरक्षित कोटि का कोई सदस्य (महिला छोड़कर) अगर अनारक्षित कोटि के किसी पद के लिए नामांकन पत्र भरना चाहे तो नामांकन शुल्क में आरक्षित कोटि के लिये विहित रियायत प्राप्त करने के लिए उसे अपने नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। आरक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें सामान्य कोटि के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा।
(घ) प्रस्तावक एवं समर्थक
(i) वही व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक/ समर्थक बन सकता है जिसका नाम संबंधित समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है। किसी अन्य समिति का कोई व्यक्ति प्रस्तावक अथवा समर्थक नहीं हो सकता है।
(ii) पैक्स के सह-सदस्य अथवा व्यतिक्रमी सदस्य का नाम भी मतदाता सूची में रहता है। वे मतदाता होते हैं, परन्तु अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। मतदाता सूची में स्थान पाने के कारण पैक्स के सह-सदस्य या किसी सहकारी समिति के डिफॉल्टर सदस्य भी प्रस्तावक समर्थक हो सकते हैं।
(iii) इसी तरह अन्य प्रकार की सहकारी समिति की मतदाता सूची में भी डिफॉल्टर सदस्यों का नाम रहता है। ऐसे डिफॉल्टर सदस्य मतदाता होने के साथ-साथ प्रस्तावक / समर्थक भी हो सकते हैं।
(iv) कोई व्यक्ति पद विशेष में एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है, किन्तु दूसरे पद के लिए निर्वाचन लड़ रहे उसी अभ्यर्थी के लिए वह पुनः प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है। जहां सदस्यों की संख्या अनुमान्य प्रस्तावक समर्थक से कम है, वहां प्रस्तावक या समर्थक होने के लिए इस शर्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक / समर्थक एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक समर्थक बन सकता है।
(v) जो व्यक्ति किसी पद विशेष के लिए स्वयं अभ्यर्थी है, वह उसी पद के लिए खड़े किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक/समर्थक नहीं बन सकता है किन्तु जहाँ समिति के सदस्यों की संख्या अनुमान्य प्रस्तावक समर्थक से कम है, वहां प्रस्तावक या समर्थक होने के लिए इस शर्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई उम्मीदवार यदि चाहें तो उसी पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का भी प्रस्तावक / समर्थक बन सकता है।
(vi) पद विशेष के किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस पद के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। केवल अत्यंत विशेष परिस्थिति जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचन योग्य पदों से भी कम हो (यथा नया व्यापार मंडल का ग्रुप-2), वहाँ प्रत्याशी भी एक दूसरे के प्रस्तावक / समर्थक बन सकते है।
(vii) प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात वह नहीं कह सकता है कि वह उस अभ्यर्थी का प्रस्तावक/समर्थक नहीं बनना चाहता है।
(viii) पुराने व्यापार मंडल में दोनों ग्रुप के सदस्य अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए दोनों ग्रुप के सदस्य केवल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक हो सकते है। अन्य स्थितियों में जिस ग्रुप का अभ्यर्थी होगा, उसी ग्रुप के प्रस्तावक एवं समर्थक होंगे।
निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक को उपर्युक्त शतों की जानकारी दे दी जानी चाहिए तथा स्यष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि कोई गलत सूचना देने अथवा गलत काम करने पर अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक समर्थक के विरूद्ध अधिनियम/ नियमावलियों के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई भी की जायेगी।
(ड.) नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किये जाने वाले कागजात
(1) “प्रपत्र-ख” में फोटोयुक्त बायोडाटा से संबंधित सूचनाएँ।
(ii) प्रपत्र-ग में मतदाता होने की घोषणा ।
(iii) मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि की प्रति निर्गत करने एवं उसे सत्यापित करने की शक्ति किसी प्रखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षक को प्रत्यायोजित की जा सकती है। संबंधित सहकारी समिति के सचिव/ प्रबंधक भी मतदाता सूची की प्रविष्टि के विवरण को सत्यापित करने हेतु प्राधिकृत किये जा सकते हैं।
(iv) विहित प्रपत्र-क में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, शैक्षणिक योग्यता आदि एवं संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन नहीं होने के संबंध में सशपथ विवरण।
(v) आंरक्षित वर्ग के पद के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) का जाति प्रमाण पत्र।
(vi) नामांकन शुल्क जमा करने की रसीद (मूल में)। यदि दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा हो तो दूसरे सेट में नामांकन शुल्क जमा करने के रसीद की अभ्यर्थी द्वारा स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति लगाई जाएगी।
(vii) सहकारी बैंको में निर्वाचन के संदर्भ में कतिपय अभिलेख लगाए जाने है, जिनका जिक्र “संवीक्षा का प्रमाणपत्र” प्रपत्र की कंडिका (v) में है।
(viii) प्रपत्र ‘घ’ (अनुसूची-1) की चेकलिस्ट सूची से भी मिलान कर लें।