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कहीं हो न जाए अतीक जैसा हश्र, मुख्तार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अपनी जेल बदलने की गुहार

कहीं हो न जाए अतीक जैसा हश्र, मुख्तार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अपनी जेल बदलने की गुहार

मुख्तार असांरी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की जेल ट्रांसफ़र करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मुख़्तार अंसारी अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है. उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनके पिता को इस जेल में जान का खतरा है. उन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बांदा जेल में मारने की साजिश रची जा रही है. इसलिए कोर्ट मुख्तार अंसारी को यूपी से बाहर किसी दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्य की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए.

उमर अंसारी ने अपनी याचिका में कहा है कि चूंकि उनके पिता (Mukhtar Ansari) यूपी में सत्तारूढ़ पार्टी से इतर विचारधारा वाली पार्टी से ताल्लुक रखते है, इसलिए उनके परिवार को सरकार की ओर से परेशान किया जा रहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के कुछ अधिकारियों, राजनैतिक विरोधियों और पुलिस महकमे के कुछ लोगों ने मिलकर उनके पिता मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची है.

उमर के मुताबिक जेल में हत्या की साजिश

उमर अंसारी ने याचिका में कहा है कि साजिश के तहत जिन लोगो को मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की हत्या के लिए हायर किया जाएगा, उन्हें पहले पुलिस मामूली अपराध में गिरफ्तार करेगी. फिर उन्हें बांदा जेल में रखा जाएगा. यहां पर मौका देखते ही जेल के अंदर उन्हें हथियार मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो मुख्तार अंसारी की हत्या को अंजाम दे सकें. इसके बाद जेल अधिकारी इसे कैदियों के बीच लड़ाई करार देते हुए गैंगवार की शक्ल देकर बच निकलेंगे.

अतीक-अशरफ की हत्या का हवाला

याचिका में अतीक और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टड़ी में हुई हत्या का हवाला देते हुए कहा गया है कि यहां राजनैतिक विरोधियों के एनकाउंटर का खतरनाक ट्रेंड रहा है. याचिका के मुताबिक इससे पहले मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था. हाई कोर्ट ने भी जान के खतरे को समझते हुए सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया था पर ये बढ़ी हुई सुरक्षा भी साजिश के मद्देनजर उनके पिता की जान बचाने में सहायक नहीं होगी. इसलिए कोर्ट बांदा जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट में अभी इस याचिका पर कोई फैसला नहीं किया है.

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Author: pnews

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