समस्तीपुर में दो शराब कारोबारियों को कोर्ट ने 10 साल का कारावास एवं एक लाख रु0 का अर्थदंड सुनाया है
बिहार के समस्तीपुर में फिर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से शराब के एक मामले में दिलाई गई सजा। समस्तीपुर जिले के मध्य निषेध विशेष न्यायालय उत्पादों टू के द्वारा दो शराब कारोबारी को 10 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रु0 का अर्थदंड सुनाया गया उक्त शराब कारोबारी मोहद्दीनगर थाना क्षेत्र के कार सहनी एवं मोहम्मद अकरम था जिसके विरुद्ध शराब तस्करी किये जाने का केश मोदीनगर थाना में 29मार्च2022 को दर्ज किया गया था कांड संख्या 64/22 था। बिहार मध्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था