ड्राइवरों को नहीं होगी 10 साल जेल, हिट एंड रन केस में
भारत सरकार ने, एआईएमटीसी, ड्राइवरों, ट्रक चालकों और परिवहन बिरादरी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की विवादास्पद धारा 106(2) को लागू नहीं किया है. यह निर्णय पूरे AIMTC के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में आया है, जो धारा 106(2) के आसपास के घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी कर रहा है. 106 (2) अपने संभावित प्रभावों के कारण परिवहन उद्योग के भीतर चिंता और बहस का विषय रहा है.
धारा 106(2) को लागू नहीं करने का सरकार का निर्णय एआईएमटीसी द्वारा उठाई गई चिंताओं के प्रति उसकी जवाबदेही को दर्शाता है और परिवहन बिरादरी के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) को लागू करने से परहेज करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं. यह फैसला ड्राइवरों, ट्रक चालकों और पूरे परिवहन क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है.
आगे बढ़ते हुए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सभी प्रासंगिक मुद्दे उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों और परिवहन बिरादरी के हितों और चिंताओं को विधिवत रूप से संबोधित किया जाए. हम परिवहन क्षेत्र के कल्याण और स्थायित्व को बढ़ावा देने वाली नीतियों और विनियमों के पक्ष में अपने प्रयास जारी रखेंगे.