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February 21, 2026 4:33 am

पॉकसो एक्ट मामले में दोषी करार: आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

पॉकसो एक्ट मामले में दोषी करार: आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

खगड़िया। पॉकसो एक्ट से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय विशेष न्यायालय (पॉकसो एक्ट), खगड़िया द्वारा सुनाया गया।
मामले में गोगरी (पोड़ा) थाना कांड संख्या 145/2022 के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी कुणाल कुमार यादव, पिता – निवासी सिसवनी गोसाईं टोला, थाना गोगरी, जिला खगड़िया को न्यायालय ने दोषी पाया।
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, पुलिस की गवाही तथा समर्पित चार्जशीट के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस की सक्रिय भूमिका
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
विशेष न्यायालय का सख्त संदेश
इस फैसले को बाल सुरक्षा कानूनों के प्रति सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। पॉकसो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में त्वरित सुनवाई और कठोर दंड से समाज में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि बच्चों के विरुद्ध अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
कानून का उद्देश्य
पॉकसो (POCSO) एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराध पर रोक लगे।

K k sanjay
Author: K k sanjay

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