Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को लगाई फटका
Delhi Liquor Policy Case में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए अदालत ने CBI की चार्जशीट पर उठाए सवाल। जानें कोर्ट ने क्या-क्या कहा।
Delhi Excise Policy Case में बड़ा फैसला
नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया है।
अदालत ने जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) की चार्जशीट में गंभीर कमियां बताते हुए कड़ी टिप्पणी की।
कोर्ट ने क्या कहा?
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि:
चार्जशीट में ठोस सबूतों का अभाव है
कथित साजिश की थ्योरी को साबित करने वाला कोई बुनियादी प्रमाण नहीं
बिना पर्याप्त आधार के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को फंसाना कानून के खिलाफ है
कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कई ऐसी बातें थीं जो किसी गवाह के बयान से मेल नहीं खातीं।
‘गुमराह करने वाली चार्जशीट’ टिप्पणी
अदालत ने हजारों पन्नों की चार्जशीट की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रॉसिक्यूशन की थ्योरी अनुमान पर आधारित प्रतीत होती है।
मुख्य आरोपी बताए गए अन्य व्यक्तियों को भी सबूतों के अभाव में राहत मिली। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब ठोस प्रमाण नहीं थे, तो आरोप क्यों लगाए गए।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि:
किसी भी प्रकार की अवैध रिकवरी नहीं हुई
साजिश में संलिप्तता दर्शाने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं
कथित कबूलनामे की कॉपी अदालत को समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई
अदालत ने एजेंसी से पारदर्शिता की अपेक्षा जताई।
राजनीतिक असर क्या होगा?
इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एजेंसी चाहे तो उच्च अदालत में अपील कर सकती है।
फिलहाल यह फैसला संबंधित नेताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।






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