Explore

Search

February 19, 2026 9:59 am

बड़े अपराध में आजीवन सजा

बड़े अपराध में आजीवन सजा

अरवल में दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, POCSO कोर्ट का बड़ा फैसला
बिहार के अरवल जिले से जुड़े दुष्कर्म मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर कारावास की सजा दी है। आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को सुनील कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-VI सह विशेष न्यायाधीश (POCSO), जहानाबाद की अदालत ने अरवल महिला थाना कांड संख्या-02/24 के आरोपित को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी सुधीर कुमार को धारा 376 (ए-बी) भा.दं.वि. एवं 6 POCSO एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक राहत और जिले में महिला अपराध के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

K k sanjay
Author: K k sanjay

Leave a Comment

विज्ञापन
लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!