अनुसूचित जाति के हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना भी लगाया गया
मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले में हत्या के एक चर्चित मामले में माननीय एससी/एसटी न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला कांटी थाना कांड संख्या-914/23 में सुनाया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा-302 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा-03 (va) के तहत अभियोजन चल रहा था।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस द्वारा समर्पित चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त करण कुमार को दोनों धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही निर्देश दिया गया कि जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
यह मामला कांटी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हुई घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में मजबूत चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय के इस निर्णय को पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से अपराधियों में भय का माहौल बनेगा और कानून के प्रति विश्वास और मजबूत होगा।






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