कोचिंग सेंटरों पर सख्ती: लोकल थाना रखेगी नजर, सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
पटना में नीट छात्रा की मौत और कोचिंग की छत से गिरकर हुई दूसरी छात्रा की मृत्यु के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी कर राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पूर्ण ब्योरा स्थानीय थाने में रखना अनिवार्य कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्षों को सौंपी गई है।
जारी निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों में किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मी की नियुक्ति नहीं होगी। छात्रों की शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत पुस्तिका व शिकायत पेटी रखना अनिवार्य होगा। साथ ही अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं की सूचना तत्काल उनके अभिभावकों को देना होगा।
पुलिस मुख्यालय ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा ऑडिट, बायोमेट्रिक उपस्थिति, छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर एसडीपीओ व थानाध्यक्षों को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, मुख्य द्वार पर पंजीकरण संख्या का प्रदर्शन, छात्रों का पहचान पत्र निर्गत करना और परिसर में 30 दिन बैकअप वाले उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया गया है। एसडीपीओ और थानाध्यक्ष नियमित रूप से इन सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करेंगे।
सरकार की इस पहल को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।






Total Users : 10061696
Views Today : 299