Explore

Search

February 19, 2026 4:01 am

गोपालगंज में दहेज मामले में सजा: अभियुक्त को 2 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना

गोपालगंज में दहेज मामले में सजा: अभियुक्त को 2 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना

बिहार के गोपालगंज जिले में दहेज अधिनियम से जुड़े एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। गोपालगंज पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मांझागढ़ थाना कांड संख्या 142/23, धारा 498(A) एवं 4 डीपी एक्ट के तहत नामजद अभियुक्त नौसाद अली उर्फ मुन्ना अली, निवासी बहुरा टोला, थाना मांझागढ़ को माननीय न्यायालय एसडीजेएम गोपालगंज ने 2 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा 18 फरवरी 2026 को सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष की रही अहम भूमिका
मामले में सजा दिलाने में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस और अभियोजन पक्ष की समन्वित कार्रवाई के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
इस फैसले को जिले में दहेज अपराध के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों में कानून का भय और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

K k sanjay
Author: K k sanjay

Leave a Comment

विज्ञापन
लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!