पंचायत चुनाव को लेकर,चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी
राजस्थान में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर इसका संकेत दे दिया।
निर्वाचन आयोग ने कलक्टरों को मतदान दल बनाने और उनमें महिलाओं, दिव्यांग व केंद्रीय कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी से अलग रखने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ किया है कि मतदान केंद्र पर बुर्का या घूंघट में महिला के आने पर उसकी पहचान के लिए स्थानीय महिला कार्मिक की मदद ली जाए।
मतदान दल में एक अधिकारी और चार सहायक मतदानकर्मी होंगे। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव एक साथ होने पर सभी पदों का चुनाव एक ही मतदान दल को कराना होगा।
आयोग ने सभी पंचायत समितियों में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है। जल्द ही मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू की जाएगी
मतदान केन्द्र पर आपातस्थिति पैदा होने या पुर्नमतदान जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर 10 फीसदी मतदान दल रिजर्व ड्यूटी के लिए रखने को कहा गया है






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