Gaya NDPS Case: 10 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना, कोर्ट का बड़ा फैसला
गया: मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में माननीय न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला गया जिले के बोधगया थाना कांड संख्या-443/24 से संबंधित है।
क्या है मामला?
पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित की गई चार्जशीट के आधार पर एनडीजे-16 (NDJ-16) कोर्ट, गया ने आरोपी देव शक्ति कुमार को दोषी पाया। यह मामला दिनांक 12.09.2024 को दर्ज किया गया था, जिसमें एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।
न्यायालय का फैसला
माननीय न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) सहित अन्य संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए:
10 वर्ष की सश्रम कारावास
1,00,000 रुपये जुर्माना
की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य संकलन एवं समय पर चार्जशीट दाखिल करने के कारण न्यायालय में मामला मजबूत हुआ। अधिकारियों ने कहा कि नशा तस्करी के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।






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