बिहार के बच्चों के लिए 1 अप्रैल से ऑटो या ई-रिक्शा से स्कूल जाने पर लगा प्रतिबंध
बिहार के सभी जिलों में अगले महीने 1 अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन में ऑटो या ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सरकार ने एक अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुधांशु कुमार ने सोमवार को पटना समेत सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में 30 जनवरी, 2025 को हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया.
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और परिवहन संचालकों को इन नियमों के बारे में सूचित किया जाए और इनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए. एडीजी ने अपने पत्र में कहा कि स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध के बारे में विस्तृत जानकारी 21 जनवरी, 2025 के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है. इसके बावजूद हमें जानकारी मिल रही है कि स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है.
उन्होंने कहा कि आपसे अनुरोध है कि आप इस सूचना को सभी हितधारकों जैसे स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, परिवहन प्रबंधन के बीच प्रचारित और प्रसारित कर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें, ताकि 1 अप्रैल से आपके संबंधित जिलों में स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन पर रोक लगाई जा सके और की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जा सके.






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