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BPSC TRE-4 आरक्षण नियम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 में लागू आरक्षण प्रावधानों को लेकर विवाद गहरा गया है। बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2025 को बनाए गए नियमों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया है।
याचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दे
SC/ST/OBC/EWS आरक्षण को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना असंवैधानिक बताया गया।
अनारक्षित 40% सीटों में से 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित करना गलत बताया गया।
केवल बिहार से मैट्रिक/इंटर पास अभ्यर्थियों को पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1), 16(2) और 16(3) का उल्लंघन बताया गया।
भर्ती प्रक्रिया पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए खुली रखने और डोमिसाइल/शिक्षा आधारित प्रतिबंध हटाने की मांग की गई।
दोनों पक्षों की दलील
याचिकाकर्ता: नौकरी में निवास आधारित आरक्षण केवल संसद कानून बनाकर लागू कर सकती है, राज्य सरकार नहीं।
राज्य सरकार का पक्ष: यह डोमिसाइल आरक्षण नहीं, बल्कि बिहार के स्कूलों से पढ़े छात्रों के लिए शैक्षणिक आधार पर प्रावधान है, जिसमें अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं यदि उन्होंने बिहार से पढ़ाई की हो।
अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं ने तैयारी के लिए समय मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है।
निष्कर्ष: TRE-4 भर्ती के आरक्षण नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले समय में बिहार की शिक्षक नियुक्ति नीति और अन्य राज्यों की भर्ती प्रणालियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।






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