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March 13, 2026 11:00 am

गया में सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

गया में सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

 

गया में सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। गया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट के आधार पर माननीय स्पेशल जज पॉस्को सह एडीजे-07 की अदालत ने खिजरसराय थाना कांड संख्या-209/22 में तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
दोषी ठहराए गए अभियुक्त—रॉबिन कुमार उर्फ बिट्टू, बंटी कुमार तथा अभिषेक कुमार उर्फ अंकित कुमार उर्फ कारू—सभी लालू विगहा, खिजरसराय के निवासी हैं। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354(d), 376(d), 376(d-a), 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत उन्हें मृत्यु तक आजीवन कारावास और कुल 85 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत के इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों के प्रति कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।

K k sanjay
Author: K k sanjay

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