समस्तीपुर से ताजा खबर,हत्या कांड के दो दोषियों को उम्रकैद,
समस्तीपुर में हत्या कांड के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना भी
समस्तीपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दाखिल चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय ADJ-09 समस्तीपुर ने बहुचर्चित हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला नगर थाना कांड संख्या-443/2003 में सुनाया गया, जिसमें अभियुक्त विनोद राय और अर्जुन राय पर धारा 302/34 भा.दं.वि. तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की मजबूत गवाही को अदालत ने पर्याप्त मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया।
मामले में अपर लोक अभियोजक गौरी शंकर मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके द्वारा प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के समुचित प्रस्तुतीकरण से न्यायालय ने दोष सिद्ध माना।
इस निर्णय को गंभीर आपराधिक मामलों में पुलिस जांच और प्रभावी अभियोजन की सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया है।






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