एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले, अब 21 दिन बाद ही होगी दूसरी बुकिंग
Ministry of Petroleum and Natural Gas ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब उपभोक्ता गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 21 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग कर सकेंगे। ऑयल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर यह नियम लागू कर दिया है और इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) देना अनिवार्य होगा। यह कोड मोबाइल पर ओटीपी की तरह मैसेज के जरिए आता है, जिसे डिलीवरी मैन को बताने के बाद ही सिलेंडर दिया जाएगा।
इसके साथ ही ई-केवाईसी (e-KYC) भी अनिवार्य कर दी गई है। ऑयल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त आपूर्ति है और किसी तरह की कमी नहीं है। कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करने की अपील भी की है।






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