Mukhyamantri Udyami Yojana 2026: ₹10 लाख लोन, ₹5 लाख माफी | 15 मार्च तक करें Online Apply @ udyami.bihar.gov.in
बिहार सरकार की Mukhyamantri Udyami Yojana 2026 के तहत नए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के जरिए राज्य के युवा, महिलाएं, SC/ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
👉 आवेदन शुरू: 25 फरवरी 2026
👉 अंतिम तिथि: 15 मार्च 2026
👉 अधिकतम लोन: ₹10 लाख
👉 सब्सिडी/माफी: ₹5 लाख तक (50%)
👉 ब्याज: सामान्य श्रेणी में ब्याज मुक्त, युवा उद्यमी योजना में 1% ब्याज
योजना की 5 प्रमुख कैटेगरी
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
अत्यंत पिछड़ा वर्ग
महिलाएं
युवा
दिव्यांगजन
इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
Online आवेदन कैसे करें?
✅ STEP-1: रजिस्ट्रेशन
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
udyami.bihar.gov.in
“Login/Registration” में MMUY चुनें
“मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” लिंक पर क्लिक करें
आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें
OTP दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें
✅ STEP-2: आवेदन फॉर्म भरें
फिर से MMUY चुनकर लॉगिन करें
आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
फॉर्म सबमिट करें
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
पैन कार्ड (व्यक्तिगत PAN अनिवार्य)
शैक्षणिक प्रमाणपत्र (12वीं/ITI/पॉलिटेक्निक)
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण
✔ पात्रता शर्तें
बिहार का स्थायी निवासी
आयु 18 से 50 वर्ष
कम से कम 12वीं पास / ITI / पॉलिटेक्निक
उद्योग उसी जिले में स्थापित करना होगा
यूनिट प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो सकती है
प्रोजेक्ट चयन के बाद बदलाव संभव नहीं
चयन प्रक्रिया
आवेदन 15 मार्च 2026 तक स्वीकार होंगे
जिला लक्ष्य के अनुसार चयन
पहले कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन
मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी
दस्तावेज सत्यापन के बाद लोन स्वीकृति
📊 परियोजना कैटेगरी
कैटेगरी A: 23 परियोजनाएं
कैटेगरी B: 23 परियोजनाएं
कैटेगरी C: 12 परियोजनाएं
(पूरी सूची पोर्टल पर उपलब्ध)






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