प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : आवास प्लस-2024 की प्रारूप प्राथमिकता सूची पर 30 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे लाभुक
समस्तीपुर, 09 सितंबर 2026।
अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्र के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आवास प्लस-2024 के माध्यम से चिन्हित योग्य परिवारों की प्रारूप प्राथमिकता सूची तैयार की गई है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक SECC-2011 के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिया गया था। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2021-22 से आवास प्लस-2018 के माध्यम से भी पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया गया।
वर्तमान में आवास प्लस-2018 की सूची Saturate हो जाने तथा सूची में कुछ पात्र परिवारों का नाम शामिल नहीं होने एवं नये परिवारों के निर्माण के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में आवास प्लस-2024 के माध्यम से सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों की सूची तैयार की गई है।
ग्राम पंचायतवार प्रारूप सूची उपलब्ध
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस-2024 की प्रारूप प्राथमिकता सूची का पंचायतवार विवरण संबंधित प्रखंड में उपलब्ध है। इस सूची को ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामसभा में अनुमोदित कराया जाना है।
प्रारूप प्राथमिकता सूची को सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम लोगों को सूची की जानकारी मिल सके और पात्र परिवार अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन कर सकें।
30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
यदि किसी लाभुक को प्रारूप प्राथमिकता सूची में नाम, पात्रता अथवा अन्य किसी बिंदु को लेकर आपत्ति हो, तो वे निर्धारित मानदंड के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
आवश्यकता होने पर संबंधित प्रखंड द्वारा मामले की जांच कराई जाएगी। इसके उपरांत ग्रामसभा में अंतिम निर्णय लिया जाएगा तथा अनुमोदित सूची 30 सितंबर 2026 तक संबंधित प्रखंड को उपलब्ध करा दी जाएगी।
अपील एवं शिकायत की भी व्यवस्था
अनुमोदित सूची में किसी अपात्र परिवार का नाम हटाने अथवा नियमानुसार किसी परिवर्तन की स्थिति में संबंधित प्रखंड द्वारा प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। प्रभावित परिवार को जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपनी शिकायत/आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी उपलब्ध रहेगा।
जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा संबंधित विषय पर 15 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अंतिम प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ वास्तविक रूप से पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।

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