समस्तीपुर में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना
समस्तीपुर में दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
समस्तीपुर पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मथुरापुर थाना कांड संख्या 56/24 में आरोपी मो. एकलाक उर्फ चाँद अंसारी को दोषी ठहराते हुए माननीय विशेष न्यायालय (रेप एवं पॉक्सो), समस्तीपुर ने यह सजा सुनाई। आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडित किया गया।
पुलिस के मुताबिक, समस्तीपुर पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती श्वेता कुमारी पोद्दार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दाखिल चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
समस्तीपुर पुलिस ने इस मामले में न्यायालय की कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। आरोपी को 12 सितंबर 2026 को सजा सुनाई गई।
P News | समस्तीपुर, बिहार

Total Users : 10266207
Views Today : 732