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March 11, 2026 2:04 pm

द्वितीय अपील के तहत 05 शिकायतों का हुआ निष्पादन*

*द्वितीय अपील के तहत 05 शिकायतों का हुआ निष्पादन*

जिला पदाधिकारी, नवादा के रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस क्रम में कुल 07 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 05 मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण कर दिया गया।

द्वितीय अपील के अंतर्गत राघवेन्द्र कुमार (ग्राम एवं पो०–कहुआरा, थाना–नारदीगंज), सारंजय सिंह (सेवानिवृत्त कृषि पदाधिकारी, रजौली), मनीष कुमार (ग्राम–शिवगंज, पो०–मंझवे, थाना–सीतामढ़ी), प्रतिमा देवी (ग्राम–कलौंदा, पो०–सकरपुरा, प्रखंड–अकबरपुर) तथा रामचंद्र सिंह (ग्राम–ओढ़नपुर, पो०–ओढ़नपुर, प्रखंड एवं अंचल–नवादा) द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी।

संबंधित मामलों में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर अधिकतम दो माह के भीतर निवारण किया जाता है। प्रखंड एवं पंचायत स्तर से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय परिसर में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन (मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर) में संचालित है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाती है।

लोक शिकायत निवारण की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। शिकायत दर्ज करने, सुनवाई एवं अपील दायर करने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में निःशुल्क अपील की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब आम नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायतें एवं अपील दायर कर सकते हैं।

आमजन से अपील है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।

K k sanjay
Author: K k sanjay

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