मुजफ्फरपुर में हत्या मामले में 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला
बिहार के मुजफ्फरपुर में हत्या के एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 1991 में अहियापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से जुड़ा था।
जानकारी के अनुसार माननीय न्यायालय मुजफ्फरपुर ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दाखिल चार्जशीट के आधार पर आरोपी महंत राय, सहदेव राय, रामचंद्र पासवान, रामबल्लभ राय और वैद्यनाथ राय को दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही धारा 148 के तहत प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच के दौरान एकत्र किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया, जिसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






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