BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, जा सकती है विधायकी
नई दिल्ली/पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजू सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 की हर्ष फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसमें आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। इलाज के दौरान 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई थी।
अदालत ने राजू सिंह को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह सहित दो अन्य आरोपियों राणा सिंह और रामेंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
राजू सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) से की थी। बाद में वे विकासशील इंसान पार्टी (VIP) में शामिल हुए और 2022 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में साहेबगंज सीट से जीत दर्ज की थी।
कानूनी प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी विधायक या सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है और उनकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है।



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