नागपंचमी पर सांप-बिच्छू का प्रदर्शन प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र में नागपंचमी पर्व के अवसर पर 3 अगस्त 2026 को मां विषहरी की पूजा, मेला एवं जुलूस के दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सांप, बिच्छू सहित अन्य वन्यजीवों एवं सरीसृपों के साथ किसी भी प्रकार का करतब, प्रदर्शन या खेल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सिंघिया थानाध्यक्ष श्याम कुमार मेहता और प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन के नेतृत्व में नीरपुर भरड़िया पंचायत के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि धार्मिक आयोजन के दौरान किसी भी वन्यजीव का प्रदर्शन न करें तथा कानून का पालन करें।
प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष ने बताया कि नागपंचमी के अवसर पर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही आधुनिक तकनीक की मदद से पूरे आयोजन पर पैनी नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने ऐसे लोगों की सूचना भी एकत्रित कर ली है जो वन्यजीवों के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि अन्य संदिग्ध व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन ने दोहराया कि धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान किया जाता है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नागपंचमी का पर्व शांतिपूर्ण एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं।

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