1 अक्टूबर से बदलेंगे 8 बड़े नियम, LPG से लेकर बैंकिंग और जन्म प्रमाण पत्र तक होगा असर
नई दिल्ली: 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर आम लोगों की रसोई, बैंकिंग, पेंशन, प्रॉपर्टी खरीद और सरकारी दस्तावेजों से जुड़े कामों पर पड़ सकता है।
सबसे अहम बदलाव घरेलू LPG से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन ग्राहकों की बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी e-KYC पूरी नहीं है, उन्हें LPG सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और सिलेंडर बाजार भाव पर लेना पड़ सकता है। ग्राहक संबंधित तेल कंपनी के ऐप के जरिए e-KYC पूरी कर सकते हैं।
बैंकिंग क्षेत्र में FD से जुड़े नियमों में भी बदलाव की बात कही गई है। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर प्रक्रिया भी सख्त होगी। दो साल से अधिक देरी के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN से जुड़े नियम, निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता में बदलाव शामिल हैं। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में AFSPA की अवधि भी छह महीने के लिए बढ़ाई गई है।
इन बदलावों के कारण आम लोगों, पेंशनभोगियों, बैंक ग्राहकों और कारोबारियों को 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा।

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