महिला सिपाही को निलंबित किया गया
विदित हो कि पुलिस अनुशासनिक विभाग है, फिर भी महिला सिपाही/953 नूतन कुमारी द्वारा बाहरी व्यक्ति को थाना स्थित सरकारी महिला बैरक में आश्रय देकर अनैतिक कार्य करना, जो प्रशासनिक एवं गोपनीयता के दृष्टिकोण उचित नहीं है। यह कृत इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता के साथ-साथ पुलिस की छवि को धुमिल करने वाली है, जो इनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मनमानेपन एवं अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है।
अतएव थानाध्यक्ष, दिघवारा थाना द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर महिला सिपाही/953 नूतन कुमारी को तत्काल प्रभाव (दिनांक-29.01.2025) से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, सारण रहेगा। साथ ही आदेश दिया जाता है कि जिलादेश के प्रति प्राप्त होने के 07 दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगी। लेखा प्रभारी, तद्नुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे।

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