Madhubani POCSO Case: 20 साल की सजा और ₹50,000 जुर्माना | Andhratharh Court Verdict 2026
मधुबनी के अंधराठाढ़ थाना कांड 67/22 में POCSO Act के तहत दोषी करार आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और ₹50,000 अर्थदंड की सजा। मधुबनी पुलिस की सख्त कार्रवाई।
पूरी खबर
Madhubani Police द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और समर्पित चार्जशीट के आधार पर POCSO एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VII, मधुबनी ने अंधराठाढ़ थाना कांड संख्या 67/22 में आरोपी गोपी शंकर राय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह मामला POCSO Act एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(A) और 373 से संबंधित था। पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान और साक्ष्यों के सशक्त प्रस्तुतीकरण के कारण आरोपी को कठोर दंड मिला।
न्यायालय का सख्त संदेश
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय को जिले में कानून व्यवस्था और महिलाओं/बच्चों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में तेज जांच और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






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