Samastipur News: सरायरंजन कांड में 3 साल की सजा, Arms Act में दोषी करार | Samastipur Police Conviction Update
समस्तीपुर में सरायरंजन थाना कांड सं. 162/24 में आरोपी को Arms Act की धारा 25(1-b)a एवं 26 के तहत 3 साल कारावास और ₹12,000 जुर्माना। समस्तीपुर पुलिस और अभियोजन की सख्त कार्रवाई।
पूरी खबर
Samastipur Police को बड़ी सफलता मिली है। स्पीडी ट्रायल के तहत चल रहे सरायरंजन थाना कांड संख्या 162/24 में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय, प्रथम श्रेणी समस्तीपुर ने आरोपी गोविंद कुमार चौधरी को Arms Act की धारा 25(1-b)a एवं 26 के तहत 3 साल कारावास और ₹12,000 जुर्माना की सजा सुनाई।
इस मामले में अभियोजक Rahul Kumar Ranjan द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस और अभियोजन की संयुक्त कार्रवाई से यह फैसला संभव हो सका।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जा रही है।



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