Explore

Search

April 17, 2026 11:56 pm

बेगूसराय में हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट का सख्त फैसला

बेगूसराय में हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट का सख्त फैसला

गढ़पुरा थाना कांड में चारों अभियुक्तों पर जुर्माना भी, राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा

बेगूसराय में चर्चित हत्याकांड मामले में माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-एकादश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। गढ़पुरा थाना कांड संख्या 88/20 में दोषी पाए गए चारों अभियुक्तों को कठोर सजा दी गई है।
अदालत ने पंकज राय, बबलु पाठक, मुकेश सिंह एवं सुनील पाठक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 9 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
यह फैसला हत्या जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।
निष्कर्ष:
इस निर्णय से समाज में यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून के तहत गंभीर अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

K k sanjay
Author: K k sanjay

Leave a Comment

विज्ञापन
लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!