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October 1, 2026 4:33 am

समस्तीपुर नगर थाना कांड में दो आरोपियों को 3 साल की सजा, ₹5 हजार जुर्माना

समस्तीपुर नगर थाना कांड में दो आरोपियों को 3 साल की सजा, ₹5 हजार जुर्माना

 

समस्तीपुर पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर पॉक्सो मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है।

माननीय विशेष न्यायालय, ADJ-06 सह पॉक्सो समस्तीपुर द्वारा ट्रायल में चल रहे नगर थाना कांड संख्या-130/2021 में आरोपी मो. गुड्डू एवं विक्की कुमार को दोषी करार दिया गया।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर ₹5,000-₹5,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

समस्तीपुर पुलिस के अनुसार, मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री विनोद कुमार द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने 30 सितंबर 2026 को सजा सुनाई।

K k sanjay
Author: K k sanjay

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