Explore

Search

October 1, 2026 3:51 am

उजियारपुर थाना कांड59/19 में दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा, ₹7 हजार जुर्माना

उजियारपुर थाना कांड59/19 में दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा, ₹7 हजार जुर्माना

 

समस्तीपुर पुलिस एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य, चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर पॉक्सो मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

समस्तीपुर के माननीय विशेष न्यायालय, ADJ-06 सह पॉक्सो न्यायालय ने उजियारपुर थाना कांड संख्या 59/19 में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी विष्नाथ महतो एवं रामबाबू महतो को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹7,000 का जुर्माना भी लगाया गया।

समस्तीपुर पुलिस के अनुसार, मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री विनोद कुमार द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा 30 सितंबर 2026 को सजा का आदेश सुनाया गया।

K k sanjay
Author: K k sanjay

Leave a Comment

विज्ञापन
लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!