शेखपुरा में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग छात्रा से कार में दुष्कर्म, 12 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार
शेखपुरा (बिहार): बिहार के शेखपुरा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। कोचिंग से घर लौटने के लिए सड़क किनारे खड़ी एक नाबालिग छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
परिजन को फोन कर जीता भरोसा
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम छात्रा शहर के आरडी कॉलेज मोड़ पर कोचिंग के बाद घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान जखराज स्थान निवासी अमृत कुमार उर्फ अमित कुमार स्कॉर्पियो लेकर वहां पहुंचा और छात्रा को घर छोड़ने की पेशकश की। छात्रा ने पहले अपने परिजन से बात कराने की शर्त रखी। आरोपी ने अपने मोबाइल से परिजन को फोन किया, लेकिन किसी कारणवश फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद घर सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा देकर आरोपी ने छात्रा को गाड़ी में बैठा लिया।
सुनसान सड़क पर दिया वारदात को अंजाम
आरोप है कि घर पहुंचाने के बजाय आरोपी स्कॉर्पियो को भदौस मोड़ से आगे मदारी रोड की ओर सुनसान स्थान पर ले गया, जहां कार के अंदर छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने छात्रा को बेहोशी की हालत में पचना गांव के समीप झारखंड मंदिर मोड़ के पास उतार दिया और फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंचने के बाद पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
मोबाइल नंबर बना गिरफ्तारी की अहम कड़ी
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हिमांशु के निर्देश पर एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को तकनीकी सर्विलांस पर लेकर उसकी लोकेशन ट्रेस की। इसके आधार पर लखीसराय जिले के जमुई मोड़ स्थित एक मकान में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
स्कॉर्पियो और दो मोबाइल बरामद
पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है तथा एफएसएल टीम ने कार और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं।
पुलिस के मुताबिक, इस गंभीर मामले में स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और 15 दिनों के अंदर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

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