Explore

Search

February 17, 2026 10:47 pm

कैमूर कोर्ट का बड़ा फैसला: NDPS मामले में दो आरोपियों को सज़ा, एक को 15 साल और दूसरे को 2.5 साल की कैद

कैमूर कोर्ट का बड़ा फैसला: NDPS मामले में दो आरोपियों को सज़ा, एक को 15 साल और दूसरे को 2.5 साल की कैद

कैमूर जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बड़ा बल मिला है। सोमवार को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कैमूर ने भभुआ (सोनहन) थाना कांड संख्या 654/20 में आरोपी दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। यह मामला NDPS Act की धारा 8(c)/20(b)(ii)(c) से संबंधित था।

⚖️ किसे क्या सजा मिली?

न्यायालय ने कैमूर पुलिस द्वारा प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों और समय पर दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर दोनों अभियुक्तों को निम्न सजा सुनाई–

1️⃣ कमलेश प्रसाद केशरी

(थाना–सोनहन, जिला–कैमूर)

सजा: 2.5 वर्ष का सश्रम कारावास

जुर्माना: ₹25,000

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा: 3 माह का कारावास

2️⃣ मोती राम

(थाना–दुर्गावती, जिला–कैमूर)

सजा: 15 वर्ष का सश्रम कारावास

जुर्माना: ₹1,50,000

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा: 1 वर्ष का कारावास

🔎 पुलिस की मेहनत लाई रंग

कैमूर पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ ठोस सबूत जुटाए, बल्कि चार्जशीट भी समय पर अदालत में समर्पित की। इसका परिणाम यह हुआ कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर कठोर दंड लगाया।

🚨 NDPS Act के तहत यह बड़ी कार्रवाई

धारा 20(b)(ii)(c) NDPS Act बड़ी मात्रा में गांजा/नशीले पदार्थ की बरामदगी से संबंधित कड़ी धारा है, जिसके तहत अधिकतम 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोर्ट द्वारा मोती राम को 15 वर्ष की सजा सुनाया जाना इस बात का संकेत है कि न्यायालय मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रहा है।

 

K k sanjay
Author: K k sanjay

Leave a Comment

विज्ञापन
लाइव क्रिकेट स्कोर
error: Content is protected !!