रोसड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला: झोलाछाप डॉक्टर को हत्या मामले में आजीवन कारावास
रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कोर्ट ने हसनपुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए झोलाछाप डॉक्टर योगेंद्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने बेगूसराय जिले के पोखरिया निवासी योगेंद्र पासवान को भादवि की धारा 302/34 और 120बी के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने रखी दलीलें
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव शंकर यादव ने पूर्ण साक्ष्यों के साथ न्यायालय को बताया कि आरोपी ने सोची-समझी साजिश के तहत हत्या की घटना को अंजाम दिया था।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत यादव ने आरोपी की ओर से बचाव प्रस्तुत किया, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
क्या है पूरा मामला?
हसनपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की इस घटना ने उस समय इलाके में सनसनी फैला दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अभियोजन दोनों ने प्रभावी ढंग से जांच और पैरवी की, जिसके बाद आज अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।
न्यायालय का कड़ा संदेश
अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं और इससे कड़ी सजा देकर कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।
रोसड़ा कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है, जबकि क्षेत्र में इस निर्णय को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है।






Total Users : 10062687
Views Today : 23