जमुई में वायरल वीडियो मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार; सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 3 यूजर भी पकड़े गए
जमुई: सोशल मीडिया पर नाबालिग छात्रा और उसके मित्र के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल होने के मामले में जमुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से 22 सितंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस मामले में जमुई थाना कांड संख्या 428/26 दर्ज किया गया था।
पुलिस ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपियों की पहचान करते हुए 21 सितंबर को तीन विधि-विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया था। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।
इसी क्रम में 22 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मामले के दो मुख्य आरोपी प्रतापपुर गांव से बाहर नदी के बहियार की ओर गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस ने हरेराम यादव, पिता दीपु यादव, प्रतापपुर को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने दूसरे आरोपी नंदन यादव, पिता गणेशी यादव के नदी की ओर जंगल में भागने की जानकारी दी।
इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की कार्रवाई के बाद वह घायल हो गया। पूछताछ में उसकी पहचान नंदन यादव के रूप में हुई। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वायरल करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स पर भी कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा कथित आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिससे पीड़ितों की पहचान की गोपनीयता प्रभावित हो रही थी। इस मामले में जमुई साइबर थाना कांड संख्या 45/2026 दर्ज करते हुए IT Act, POCSO Act और JJ Act की संबंधित धाराओं के तहत करीब 120 सोशल मीडिया पोस्ट/प्रोफाइल पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने बताया कि ऐसे वीडियो को वायरल करने वाले 3 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अन्य संबंधित सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
जमुई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घटना से संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट या शेयर न करें, क्योंकि इस तरह की सामग्री प्रसारित करना दंडनीय अपराध हो सकता है।

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