रोसड़ा थाना कांड 478/23 में आरोपित पुरुषोत्तम चौधरी को 3 वर्ष का कठोर कारावास
समस्तीपुर/रोसड़ा: माननीय न्यायालय रोसड़ा एसीजेएम-1 ने ट्रायल में चल रहे रोसड़ा थाना कांड संख्या 478/23 में आरोपित पुरुषोत्तम चौधरी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले में समस्तीपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट, साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक विकास कुमार ने मामले में पैरवी की।
Author: K k sanjay
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