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May 1, 2026 7:39 am

मधुबनी डीएम का आदेश: निजी स्कूलों की मनमानी फीस और खरीदारी पर लगेगी रोक

मधुबनी डीएम का आदेश: निजी स्कूलों की मनमानी फीस और खरीदारी पर लगेगी रोक

एडमिशन, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर वसूली पर सख्ती; अभिभावकों को कहीं से भी सामान खरीदने की छूट

बिहार के मधुबनी समाहरणालय की ओर से निजी विद्यालयों में बढ़ती मनमानी फीस वसूली और जबरन खरीदारी को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में नामांकन के दौरान लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, वार्षिक शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य मदों के नाम पर अभिभावकों से अधिक राशि वसूल रहे हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई स्कूल अपने स्तर से यूनिफॉर्म और किताबों के लिए निर्धारित दुकानों से ही खरीदारी करने का दबाव बनाते हैं, जिससे अभिभावकों को महंगे दाम पर सामान लेना पड़ता है। साथ ही हर साल यूनिफॉर्म बदलने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।
डीएम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बिहार विद्यालय परिवहन संचालन विनियम 2020 और बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, स्कूलों को सभी प्रकार के शुल्क का स्पष्ट विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। साथ ही किताबों, ड्रेस और अन्य सामग्रियों की सूची भी सार्वजनिक करनी होगी, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी खरीदारी कर सकें।
स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अभिभावक को किसी विशेष दुकान या स्थान से सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। डीएम ने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

K k sanjay
Author: K k sanjay

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