Bihar से बहुत बड़ी खबर :
पोस्को एक्ट मामले में दोषी को 20 साल की सजा, ₹20 हजार जुर्माना भी लगाया गया
बिहार के गोपालगंज पुलिस क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण पोस्को एक्ट मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। मीरगंज थाना कांड संख्या–204/18 के अभियुक्त संदीप कुमार सिंह (पिता– अमरजीत भगत, निवासी– कुरसेढ़ी, थाना– मीरगंज, जिला– गोपालगंज) को माननीय न्यायालय एडीजे–06, गोपालगंज द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा दिनांक 13 फरवरी 2026 को सुनाई गई।
मामले में सजा सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक दरोगा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने कहा कि महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून का डर और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।






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